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Home मध्य प्रदेश अवैध कच्‍ची शराब पर आबकारी ने कसा शिकंजा, ताबड़तोड़ हुई कार्रवाई....

अवैध कच्‍ची शराब पर आबकारी ने कसा शिकंजा, ताबड़तोड़ हुई कार्रवाई....

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-आबकारी महकमे ने शनिवार को बैरसिया तहसील के सोनकच्छ गांव में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इस दौरान शराब तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल (महुआ लाहन) और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। लॉकडाउन खुलने के बाद विभाग की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पूर्व बिलखिरिया और कोलार थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की जा चुकी है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में शराब दुकानों को भी सील कर दिया गया था, जिसके चलते नशे के तलबगारों ने शहर के आसपास ग्रामीण इलाकों का रुख किया था। वहां अवैध कच्ची शराब महज 50 रुपये बोतल में मिल रही थी। उधर नये ठेके होने के बाद देशी-विदेशी की शराब की कीमत बढ़ गई। जिसके चलते मयकशों का रुझान कच्ची शराब की तरफ बढ़ गया है।

राजधानी के बैरसिया, नजीराबाद, सूखीसेवनिया, गुनगा, ईंटखेड़ी, बिलखिरिया, कोलार थाना इलाके के दूरस्थ बसे गांवों में कच्ची शराब का अवैध कारोबार लंबे से समय से जारी है। लॉकडाउन के दौरान कोहेफिजा थाना पुलिस ने कचरा ढोने वाले वाहन की तलाशी लेकर उससे कच्ची शराब बरामद की थी। आरोपितों ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि कच्ची शराब झुग्गी-बस्तियों में खपाते हैं।

ज्‍यादा खतरनाक है कच्ची शराब

कच्ची शराब के कारोबार से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि महुआ से कच्ची शराब बनाने के लिए महुआ को पानी में गलाया जाता है। प्राकृतिक रूप से महुआ को गलने में 72 घंटे से अधिक का समय लगता है। शराब की खपत बढ़ने के कारण लोग महुआ शीघ्र गलाने के लिए यूरिया खाद डाल देते हैं। इससे कुछ ही घंटे में महुआ गल जाता है। यूरिया की मिलावट होने के कारण यह शराब शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होती है। यूरिया की मात्रा अधिक होने पर शराब के जहरीले होने की भी आशंका बढ़ जाती है।

सुनसान इलाके में लगाते हैं भट्टी

कच्ची शराब के तस्कर नदी, नाले के किनारे सुनसान इलाके में भट्टी लगाते हैं। उस पर लोहे के ड्रम में गलाए हुए महुआ लाहन को गर्म किया जाता है। इसके बाद आसवन विधि से शराब को तैयार कर लिया जाता है। शराब बनाने का काम रात दो बजे से सुबह चार बजे तक चलता है। तस्कर तैयार शराब को प्लास्टिक की कुप्पियों में बंद करके खेत में गड्ढा खोदकर छिपा देते हैं। इसके बाद बोतल या फिर पॉलीथिन में पैक करने के बाद बेच दिया जाता है। एएसपी दिनेश कौशल ने बताया कि कच्ची शराब बरामद करने के मामले में आबकारी एक्ट की धारा-49 (शराब के जहरीली होने की आशंका)के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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