रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना विश्वविद्यालय का अप0क्र0 135/2020, भा0द0सं की धारा 379 अंतर्गत चोरी के आरोपी 1. कुलदीप सिंह पिता अनिरूद्ध सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी संुदर नगर वि0वि0 2. विकास गुप्ता पिता रामजी गुप्ता निवासी- छत्रपति नगर थाना अमहिया जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- श्री तथागत यागनिक जेएमएफसी, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया। सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23.05.2020 को रात करीब 10 बजे फरियादी प्रमोद कुमार पटेल निवासी सिचाई विभाग कार्यालय के पीछे बजरंग नगर रीवा मे अपने घर की बाउण्ड्री के अंदर मोटरसाईकिल क्रमांक डच् 17 डत् 4693 बजाज पल्सर 220 खडी कर दिया और घर के अंदर चला गया। फरियादी सुबह 05 बजे बाहर निकला तो देखा कि उसकी मोटरसाईकिल गायब थी। ढूढने पर भी मोटरसाईकिल नही मिली। बाउण्ड्री के गेट का ताला टूटा हुआ था। फरियादी ने उक्त घटना की रिपार्ट थाना वि0वि0 मे लेख करायी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात विवेचना दौरान आरोपीगण से उक्त मोटरसाईकिल जब्त की गई एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपीगण को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री पंकज घनघोरिया, जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत आवेदन का विरोध किया गया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।