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क्यों न राजनीतिक और शासकीय आयोजनों पर रोक लगा दी जाए..... हाईकोर्ट

इंदौर(ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब अस्पतालों में मरीजों को रखने की जगह नहीं है तो फिर सरकार खुद कार्यक्रम आयोजित कर हजारों की भीड़ क्यों जमा कर रही है। इन आयोजनों में न शारीरिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है न मास्क पहनने का। एक तरफ तो खुद शासन बड़े आयोजनों से संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जाहिर कर रहा है दूसरी तरफ खुद सरकार कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जमा कर रही है। जब तक कोरोना नियंत्रित नहीं हो जाता तब तक राजनीतिक और शासकीय आयोजन पर रोक क्यों न लगा दी जाए। कोर्ट ने शासन से 20 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने शासन से यह सवाल इस संबंध में दायर जनहित याचिका में पूछा है। यह जनहित याचिका महादेव चौबे ने एडवोकेट मनीष विजयवर्गीय के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा है कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में खुद शासन ने आयोजन किए हैं, इनमें हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही है। इंदौर जिले में 25 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हजारों लोग अब भी संक्रमित हैं। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं।


ऐसे में इन आयोजनों से संक्रमण की स्थिति अनियंत्रित होने की आशंका है। याचिका में मांग की गई है कि जब तक संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो जाता तब तक राजनीतिक और सरकारी सभी तरह के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। बुधवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासन से मामले में जवाब मांगा है।

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