बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय श्री निर्भय कुमार गरवा राजपुर द्वारा अपने आदेश से रेत चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने के आरोप मे 01. मनोज पिता रंजीत निवासी ग्राम सनगांव राजपुर 02. सावन पिता मोहन निवासी गाम मोटीमाता राजपुर 03. कालु पिता कड़वा निवासी ग्राम सनगांव 04. लखन पिता भंवरसिंह निवासी उमरबन तहसील मनावर 05. दिपक पिता परसराम निवासी ग्राम सनगांव जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04, 21 व् धारा 247 म. प्र. भू राजस्व संहिता के तहत रेत चोरी व् अवैध परिवहन के आरोप में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया खनिज निरीक्षक बड़वानी शांतिलाल निनामा के लिखित आवेदन पर थाना राजपुर द्वारा रेत की चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालको /वाहन स्वामी 01. मनोज पिता रंजीत निवासी ग्राम सनगांव राजपुर 02. सावन पिता मोहन निवासी गाम मोटीमाता राजपुर 03. कालु पिता कड़वा निवासी ग्राम सनगांव 04. लखन पिता भंवरसिंह निवासी उमरबन तहसील मनावर 05. दिपक पिता परसराम निवासी ग्राम सनगांव 06. दिलीप पिता रणछोड़ निवासी उॅचाई राजपुर, 07. सुरेश पिता रणछोड़ निवासी उॅचाई राजपुर, 08. प्रवीण पिता जगदीश निवासी राजपुर 09. लोभान पिता दूरसिंह निवासी दमदमी राजपुर जिला बड़वानी के विरूद्ध धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04,21 धारा 247 म.प्र. भू राजस्व संहिता मे अपराध पंजीवद्ध किया गया था। उक्त 09 आरोपीगण द्वारा जेसीबी ट्रेक्टर ट्राली द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया था जो खनिज विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त किये गये थे। प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान आरोपी 01. मनोज पिता रंजीत निवासी ग्राम सनगांव राजपुर 02. सावन पिता मोहन निवासी गाम मोटीमाता राजपुर 03. कालु पिता कड़वा निवासी ग्राम सनगांव 04. लखन पिता भंवरसिंह निवासी उमरबन तहसील मनावर 05. दिपक पिता परसराम निवासी ग्राम सनगांव जिला बडवानी को गिरफतार कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।न्यायालय द्वारा आरोपीगण को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया।