मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय हुए उपस्थित सतना (ईन्यूज एमपी)-थाना मैहर के अपराध क्रमांक 178/2020 धारा 417,376(2)N,506 भा0द0वि0 और 3/4 पास्को एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त रवि पिता स्व, इन्द्रपति उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड नबर 15 मैहर थाना तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) का नियमित जमानत आवेदन आज दिनाँक 24/09/2020 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया द्वारा निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय ने अभियुक्त के द्वारा लगाए गए जमानत आवेदन का समग्र आधारों पर विरोध किया । सहायक मीडिया प्रभारी आदित्य पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2016 मई माह में अभियुक्त रवि ने फरियादिया से शादी करने एवं शारीरिक संबंध बनाने को कहा था । जब उसकी मां एवं पिता वर्ष 2016 मई माह में रात घर में नही थे तब रात के समय अचानक से अभियुक्त रवि फरियादिया के घर आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत करने लगा। फरियादिया के विरोध करने पर उससे शादी करने का आश्वासन दिया । अभियुक्त रवि फरियादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और दिनाँक 26/02/2020 को उसने फरियादिया से बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, फरियादिया द्वारा शादी के लिए पुनः बोलने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी । अपराध की प्रकृति एंव गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त रवि की ओर से अपराध धारा 417, 376(2)N, 506 भा0द0वि0 और 3/4 पास्को एक्ट में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन को न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया ।