झाबुआ (ईन्यूज एमपी)-जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.07.2020 को थाना कालीदेवी के थाना प्रभारी श्री गौरव पाटिल हमराह फोर्स के साथ इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर पहूंचे और पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहे थे कि मोबाईल फोन की सर्च लाईट के संकेत होने के पष्चात खाली पुल के नीचे प्रवेष किया और देखा तो करीब 07 लोग बैठे बीड़ी पी रहे थे हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों की हैडलाईट में बदमाष की संख्या स्पष्ट हो जाने से एवं तीनों पार्टीयों का घेरा नजदीक होने से पास जाकर सुना बदमाष ऊॅची आवाज में बात कर रहे थे कि बालसिंह, कलसिंह और कालिया तुम तीनों सड़क पर जाकर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रापी लगा दी जैसे ही कोई गाड़ी पन्चर होगी तो हम आ जायेगें बदमाषें को आहट होने से बदमाषों ने एकदम हथियार उठाकर भागने लगे तभी टार्च का उजाला कर तीनों पार्टी के सदस्य पकड़ने दौड़े , ैभ्व् की पार्टी ने एक बदमाष को हाथ में बंदूक लिये पकड़ा। पार्टी नं. 02 के प्रभारी उनि. नरेन्द्रसिंह राठौर ने एक बदमाष को हाथ में तलवार लिये एवं पार्टी नं. 03 के प्रभारी बी. के. कनौजिया ने एक बदमाष को गौफन लिये पकड़ा फिर पकड़े गये बदमाषों के नाम पते पूछने पर अपना नाम जुवानसिंह पिता गुला भूरिया नि. ग्राम झाई थाना राजगढ़ बताया हाथ में ली हुई बंदूक का पूछने पर अपने साथी बालसिंह हटिला का होना बताया जिसका लाईसेंस नही होना बताया दूसरे ने अपना नाम हमीर पिता गुमान बिलवाल नि. छोटा माछलिया का होना बताया तीसरें बदमाष ने अपना नाम वीरणसिंह नि. माछलिया का होना बताया जिसके हाथ में सफेद रस्सी की गौफन पाई गई अपने चार साथी भाग गये थे जिनके नाम बालसिंह पिता अनसिंह जो हाथ में फालिया लिया हुआ था दूसरा साथी कलमा उर्फ कलमसिंह नि. भमती तीसरें का नाम कालू कटारा नि. बड़ा माछलिया चौथे का नाम कालिया पिता अनसिंह का होना बताया तीनो के हाथ लट्ट होना बताया तभी एक मोटर सायकल में दो व्यक्ति हाईवे से गुजर रहे थे जिन्हें आवाज देकर रोका नाम पता पुछने पर अपना नाम कालू पिता भल्ला दूसरा गंगाराम पिता बादर नि. माछलिया बताया। जिन्हें कार्यवाही हेतु हमराह लिये व पुरी घटनाक्रम बताया बल कि टार्च की रोषनी में पंचान के समंक्ष घटना स्थल का निरिक्षण करते हुये 02 बियर की खाली बोतल 06 डिस्पोजल गिलास व 02 विमल के खाली पाउच , 05 माचिस की जली हुई तीली, एक खाली माचिस , 05 बिड़ी जले हुये टूकड़े , एक सफेद थैली में 23 पत्थर , रापी के नकुले जिस पर काली मिट्टी लगी हुई थी उपरोक्त स्थिति को देखकर स्पष्ट हो गया कि सभी आरोपीगण डकैती की तैयारी कर डकैती करने के उद्देष्य से एकत्रित होकर बैठे है जो धारा 399,402 भादवि एवं 25(01,02) आर्म्स एक्ट में थाना कालीदेवी में आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर जप्ती एवं गिरफ्तारीं कार्यवाही की गई थी। दिनांक 21.09.2020 को घटना के समय भागे हुए आरोपीगण बालसिंह, कलमसिंह उर्फ कलमा, कालु उर्फ कालिया निवासी राजगढ़, कालु पिता कालिया उर्फ तोलिया निवासी माछलिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजकुमार चौहान साहब की न्यायालय में पेष किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त चार आरोपीगण को जेल भेजा गया एवं तीन आरोपीगण को घटना दिनांक को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।