सीधी (ईन्यूज एमपी)- आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा स्वीकृति एवं जारी निर्देश के बाद सीधी जिले के प्रत्येक जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामों में मोवलाइजर की भर्ती की जा रही है, जिसमें निर्धारित मानदेय पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में मोवलाइजर नियुक्त किए जाएंगे| जनपद पंचायत कुसमी में इसके लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है | बतादे की भारत शासन से स्वीकृत एवं राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पेशा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्राम में एक मोवलाइजर नियुक्त किया जाना है, मोवलाइजर का चयन ग्राम पंचायतों में उपलब्ध स्व सहायता समूह/ एन आर एल एम के समूह के प्रेरक / एनजीओ के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) स्वच्छता ग्राही में से किया जाना है। जिसमे नियुक्त किए जाने वाले आवेदक मोवलाइजर का न्यूनतम 10+2 का पास होना अनिवार्य है, आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त शासकीय व अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है, आयु सीमा में छूट शासन के नियमों के अंतर्गत दी जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 2500 रुपए प्रतिमाह मानदेय स्वरूप दिया जाएगा| ग्राम सभा मोवलाइजर जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेंगे इनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं निष्कासन की कार्यवाही के अधिकार कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को होंगे मोवलाइजर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत में कार्यरत रहेंगे प्रत्येक तीन माह में ग्राम पंचायत द्वारा इनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी । नियुक्ति पूर्णता संविदा/ आउट सोर्स पर होगी कार्य संतोषजनक होने पर कार्य की आवश्यकता अनुसार एक 1 वर्ष के लिए संविदा अवधि बढ़ाई जा सकेगी|