सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- जिले की कानून व्यवस्था एवं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। जारी निषेधाज्ञा के अनुसार सीधी जिले की सीमा अंतर्गत संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के अनुमति बगैर धरना,प्रदर्षन, जुलूस, नारेबाजी, वा भीड़ का जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सोषल मीडिया जैसे व्हाट्स-एप, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली अथवा समाज के क्लेष, द्वेष पैदा करने वाली पोस्ट को डालना तथा फारवर्ड करना प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त की अवहेलना किये जाने पर व्यक्ति विषेष तथा ग्रुप एडमिन (व्हाट्स-एप के सन्दर्भ में) को उत्तरदायी माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिले के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ/घातक पदार्थ तथा तलवार, बल्लम, फर्सा, भाला, कटार, छूरी, गुप्ती, लाठी आदि लेकर न तो स्वयं चलेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए उत्पे्ररित करेगा और न ही इकट्ठा करेगा। यह निषेधाज्ञा दिनांक 28.09.2018 से 10.10.2018 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावषील रहेगी। उक्त आदेष की अवहेलना करने पर धार 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।