सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- 3 मार्च 2012 को ग्राम दरिया थाना मझौली के जंगल में 150 मवेशी का वध करने के लिए आरोपी मोहम्मद नफीस उम्र 23 वर्ष पिता मोहम्मद सिद्धीक मुसलमान एवं 05 अन्य द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए तथा बिना खाना-पानी दिये निर्दयतापूर्वक ले जा रहे थे| जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा उप.नि. के.पी. चौधरी पुलिस चौकी मडवास को दिये जाने पर कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. क्र. 13/12 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया| जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए गोपालजी सिंह एवं घनश्याम प्रजापति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप न्यायालय मुनेंद्र सिंह वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत धारा 09 में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000-5000/- रू अर्थदण्ड एवं पशु क्रूरता निवारण की धारा 11(क)(ज) के अंतर्गत 50-50 रू अर्थदंड से दण्डित किया गया।