सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल 2015 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए 20 मई 2018 से प्रक्रम वाहनों का यात्री किराया का एक रूपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए न्यूनतम किराया 7 रू. के अधीन रहते हुए किराया दूरी अनुसार निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार एक किमी की यात्रा के लिए 7 रू., 2 किमी के लिए 8 रू., 3 किमी के लिए 9 रू., और आगे भी इसीप्रकार निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि मार्ग पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन संचालित नहीं होगी, वाहन में चालू हालत में अग्निशमन यंत्र एवं फास्टेड वाक्स रखना होगा, वाहन में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थों का परिवहन निषेध होगा, निर्धारित किराया ही यात्रियों से वसूल किया जाये, यात्री बसों में नवजात शिशुओं के साथ यात्रा कर रही महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जानी है, निजी बस संचालकों के प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रभावित किराए में 50 प्रतिशत की छूट देनी होगी। यात्री बस सेवा अंतर्गत सामान्य प्रक्रम वाहनों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक, डीलक्स बस नान ए.सी. में सामान्य प्रक्रम वाहनों से 25 प्रतिशत अधिक, स्लीपर बस में सामान्य प्रक्रम वाहनों से 40 प्रतिशत अधिक एवं डीलक्स बस ए.सी. में सामान्य प्रक्रम वाहनों से 50 प्रतिशत अधिक किराया देना होगा।