सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर संकुल शा.उ.मा. विद्यालय तरका के ओमकेन्द्र प्रकाश यादव सहायक शिक्षक तथा रामबहोर रैदास सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित और राजीव कुमार सोधिया वरिष्ठ अध्यापक व प्रभारी प्राचार्य एवं प्रेमलाल सिंह वरिष्ठ अध्यापक की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि ओमकेन्द्र यादव सहायक शिक्षक शा.उ.मा. विद्यालय तरका को शासकीय कार्य में बाधा डालने अनुशासनहीनता किये जाने, स्वयं के पुत्रवधू सुभाषकली यादव को अवैध रूप से शाला प्रबंधन समिति शा.मा.वि. बारपान के कार्यवाही को अधिक्रमित कर कार्यवाही को स्वयं लिखकर वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में लाभान्वित किये जाने, छात्रा रिम्पा प्रजापति ग्राम भरूही को अनाधिकृति रूप से त्रुटिपूर्ण प्रवेश पत्र जारी किये जाने, छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड किये जाने, छात्रा को कक्षा 9वीं में पास कराये जाने के लिए 2000 रूपये की मांग किये जाने का दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इसी प्रकार रामबहोर रैदास सहायक अध्यापक शा.पू.मा.वि. तरका को शासकीय कार्य में बाधा डालने, अनुषासनहीनता किये जाने स्वयं के पत्नी सविता साकेत को अतिथि शिक्षक वर्ग-2 के पद पर अवैध रूप से शाला प्रबंधन समिति शा.मा.वि. बारपान के कार्यवाही को अधिक्रमित कर कार्यवाही को ओमकेन्द्र प्रकाश यादव सहायक शिक्षक से लिखवाकर वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में लाभान्वित किये जाने में सहयोग करने का दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उक्त शिक्षकों का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मझौली नियत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रेमलाल सिंह वरिष्ठ अध्यापक शा.पू.मा.वि. तरका एवं राजीव कुमार सोंधिया वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य शा.उ.मा.वि. तरका को परीक्षा प्रभारी के दायित्व के निर्वहन में लापरवाही करने के फलस्वरूप छात्रा रिम्पा प्रजापति पिता रामलखन प्रजापति ग्राम भरूही पो. तरका कक्षा 9वीं में सत्र 2016-17 में नियमित रूप से अध्ययन करने के बावजूद, वार्षिक परीक्षा में गणित अंग्रेजी विषय में पूरक होने पर छात्रा को प्रवेष पत्र में गणित का उल्लेख नही करने से छात्रा पूरक परीक्षा से बंचित हो जाने परीक्षा/मूल्यांकन प्रभारी की हैसियत से कक्षा 9वीं में पूरक छात्र-छात्राओं को पूरक परीक्षा में बैठने के लिए विषय के अनुसार परीक्षा शुल्क एवं विषयवार कापी-पेपर की व्यवस्था नहीं करने, परीक्षा टाइम टेविल परीक्षा हाल में चस्पा नही किये जाने, छात्रा के प्रवेष पत्र में त्रुटि होने की दषा में संषोधित प्रवेश पत्र जारी नहीं करने तथा विषयवार छात्रों को परीक्षा हाल मं बैठने की व्यवस्था नहीं करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी है।