दिल्ली ( ईन्यूज़ एमपी ) RBI ने बैंकों से कहा है कि वह उपभोक्ताओं से सिक्के लेने से मना नहीं कर सकते हैं. आरबीआई का कहना है कि मना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. RBI का कहना है कि वह इस बात को कई बार दोहराया जा चुका है फिर भी ऐसी शिकायतें आनी बंद नहीं हुई है. आरबीआई का कहना है कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से बैंकों द्वारा मना करने पर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों दिक्कतें हो सकती हैं. कुछ दिन पहले सिक्कों को लेकर कई बातें सामने आयी थी जिसमे कहा गया था कि अब अधिकांश बैंक ग्राहकों से और सिक्कों के लेने से इंकार कर रहे हैं. कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का सिक्कों के जमा और निकासी का आदेश निकालने के बाद बैंक इसे पूरा कर पाने में असमर्थता जता रहे हैं और ग्राहकों के सिक्के लौटा रहे हैं. पहले भी यह मामला संसद में उठ चुका है. लोकसभा में मोहम्मद सलीम के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि RBI ने सूचित किया है कि उसे जनता और कुछ संगठनों की ओर से शिकायतें मिली हैं कि बैंक सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं. RBI ने बैंको को परामर्श दिया है कि वे लेनदेन और विनिमय में सिक्के स्वीकार करें। जेटली ने कहा था कि आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने तहत आने वाले बैंकों के नियंत्रकों को सभी शाखाओं में सिक्के स्वीकार करने का निर्देश दें.