दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- आधार,पैन लिंक करने का आज आखिरी दिन है। जिनका आधार अभी तक पैन से लिंक नहीं है उनके लिये बस आज का दिन है, आज जो लोग पैन को आधार से लिंक नही करेंगें उनको दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा। इससे पहले निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आधार और पैन को जोड़ने को लेकर बना संशय दूर हो गया है। यूनीक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा है कि आधार संख्या को पैन से जोड़ने का कार्य पहले की ही तरह चलता रहेगा। लोगों को अपना आधार 31 अगस्त की तय समय सीमा से पहले पैन से जोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। इसके तुरंत बाद से आधार को लेकर भी कई तरह के शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। पांडे ने स्पष्ट किया कि फैसले ने आयकर रिटर्न और दूसरी योजनों में आधार के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है।