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IAS अफसर या सरकारी ठप्पा? हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी, कलेक्टर पर 25 हजार की फटकार...

विंध्य (ईन्यूज़ एमपी): मध्य प्रदेश के दो आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी की, मानो अफसर नहीं, सरकारी मोहर चल रही हो! उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र जैन पर 25 हजार रुपये की कास्ट (जुर्माना) लगाते हुए कोर्ट ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, जबकि शहडोल कमिश्नर सुरभि गुप्ता को कोर्ट ने ‘डाकघर’ की तरह सिर्फ कागजों पर ठप्पा लगाने वाला अफसर करार दे दिया।

मामला उमरिया की रहने वाली माधुरी तिवारी का है, जिन्हें कलेक्टर साहब ने जिलाबदर करने का फरमान सुना दिया था। महिला ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की, तो कोर्ट ने न सिर्फ कलेक्टर के आदेश को रद्द किया, बल्कि 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया!

कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अफसर बिना दिमाग लगाए सिर्फ ठप्पे लगाने के लिए बैठे हैं? या फिर कानून की गाइडलाइंस समझने की फुर्सत नहीं? फिलहाल, इस फटकार के बाद अफसरशाही में खलबली मची हुई है!

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