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Home मध्य प्रदेश जनपद सीईओ ने की चुनावी कार्य में लापरवाही, हो सकती है एक माह की सजा....

जनपद सीईओ ने की चुनावी कार्य में लापरवाही, हो सकती है एक माह की सजा....

जबलपुर(ईन्यूज एमपी)-विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन में तैयारियों में जुट गया है, लेकिन इस दौरान ड्यूटी कर रहे कई अधिकारी कार्य में लापरवाही कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। निर्वाचन आदेश की अवहेलना करना जनपद पंचायत जबलपुर के सीईओ को महंगा पड़ रहा है। एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 101 पनागर ने शो कॉज नोटिस जारी किया। इसमें कहा कि बैठकों में बुलाए जाने के बाद भी सीईओ आदेश की लगातार अवहेलना कर रहे हैं, जिससे निर्वाचन का काम प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए उनके पर कड़ी कार्रवाई की गई।

1 माह की सजा या 200 रुपयों का आर्थिक दंड या दोनों ही हो सकते हैं
कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 101 पनागर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर विनोद पंडित को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें कहा कि चुनाव तैयारी के लिए 23 सितम्बर को दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय जबलपुर में बैठक थी। बिना किसी पूर्व सूचना के सीईओ बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि सीईओ पनागर विधानसभा के एमसीसी के नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। इससे पूर्व 19 सितम्बर की बैठक में भी उपस्स्थित नहीं हुए थे। पूर्व में भी अनेक आदेशों का पालन नहीं किया गया। सीईओ का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 बी की कंडिका 2 एवं धारा 29 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम 1951 की धारा 24 और 159 का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझकर निर्वाचन आदेश की अवहेलना करने पर नियमों के तहत 1 माह की सजा या 200 रुपयों का आर्थिक दंड या दोनों ही हो सकते हैं।

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