भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर से पूछा है कि स्पष्ट आदेश के बावजूद रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा जारी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट(आरआरसी) की तामीली क्यों नहीं कराई। एक अवमानना याचिका पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पेशे से प्रोफेसर भोपाल निवासी संजय सहाय ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने सोनिका इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भोपाल से वर्ष 2011 में 24 सौ वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था। कुल कीमत 8 लाख 40 हजार तय हुई थी। याचिकाकर्ता द्वारा बिल्डर को 6 लाख 40 हजार रुपए देने के बावजूद 2014 तक काम शुरू नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय पांडे ने बताया कि रेरा ने वर्ष 2019 में बिल्डर के खिलाफ ब्याज सहित मूल राशि 11 लाख 17,852 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया। इसके बाद रेरा ने 5 मार्च 2021 को आरआरसी जारी कर भोपाल कलेक्टर को इसकी रिकवरी करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद कलेक्टर भोपाल द्वारा आदेश का पालन नहीं कराया गया।