जबलपुर(ईन्यूजएमपी)-मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के कृषि उपज मंडी के चुनाव को लेकर बड़ी बात कही हैं। दरअसल, प्रदेश में कृषि उपज मंडी के चनुव का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए थे। जिसके चलते हाईकोर्ट में चुनावों को लेकर याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि दो सप्ताह में मंडी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि प्रदेशभर में मंडी चुनाव साल 2013 को हुए थे, इसके बाद इनका कार्यकाल साल 2018 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बाद चुनाव नहीं कराए गए थे। चुनाव नहीं होने को लेकर याचिकाकार्ता मनीष शर्मा, पवन कौरव, राजेश कुमार वर्मा ने एक याचिका दायर की थी। याचिकाकार्ताओं ने याचिका में कहा था कि मंडी चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। मंडी बोर्ड अधिनियम में प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व नए चुनाव होने चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल को तीन साल या फिर साढ़े तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चुनावों को चार साल से अधिक का समय हो चुका है, इसके बावजूद भी चुनावी प्रकिया प्रारंभ नहीं की गई। यह मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।