भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब उसके परिजनों को आठ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। वन्यप्राणी मुख्यालय के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी तक ऐसी परिस्थिति में परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता दी जाती थी। यदि हमले में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होती है, तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय भी दिया जाएगा। प्रदेश में हर साल औसत 65 लोगों की मौत बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा सहित अन्य वन्यप्राणियों के हमले में होती है। इन मामलों में सरकार परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता देती तो है पर उससे परिवार को आर्थिक संबल नहीं मिलता है। इसमें से ज्यादातर राशि मृतक के क्रियाकर्म एवं अन्य जरूरतों पर खर्च हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आठ लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। वन विभाग ने पिछले माह यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूर कर आदेश जारी कर दिए गए हैं। पांच करोड़ 20 लाख का सालाना खर्च ऐसे मामलों में सरकार अभी तक ढाई से तीन करोड़ रुपये सालाना खर्च करती थी। अब 65 प्रकरण होने पर पांच करोर्ड 20 लाख रुपये खर्च होंगे। इससे अधिक प्रकरण होने पर आठ लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राशि बढ़ती जाएगी।