जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- हाई कोर्ट ने रेलवे में अवैध वेंडर की समस्या को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में महाप्रबंधक रेलवे जोन, डीआरएम, जबलपुर व खाद्य सुरक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रातांध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे व अधिवक्ता डीआर लखेरा की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जबलपुर रेलवे स्टेशन व जबलपुर से गुजरने वाली रेलों में सैकड़ों अवैध वेंडर घुस जाते हैं। वे खाद्य सुरक्षा के मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हैं यह गैर कानूनी है। नियमानुसार बिना लाइसेंस के कोई वेंडर रेलवे स्टेशन व रेलों में प्रवेश होकर व्यवसाय नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा लंबे समय से हो रहा है इससे रेल यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरा बना रहता है। पूर्व में शिकायतें की गईं। लीगल नोटिस भेजा गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए व्यापक जनहित याचिका हाई कोर्ट आना पड़ा। मुख्य मांग यही है कि अवैध वेंडर्स की निगरानी के लिए समिति गठित की जाए।