भोपाल(ईन्यूज एमपी)- एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है. एनजीटी (NGT) की जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर ए. सेंथिल की जूरी ने मध्य प्रदेश को जर्माने में राहत देने की वजह बताते हुए कहा कि, एमपी सरकार के मुख्य सचिव इकबाल बैंस ने बिना तथ्यों को छिपाए साफगोई से गलती स्वीकार की. जिसके बाद जूरी ने सरकार को जुर्माने में छूट दे दी. 2366 करोड़ की लागत से 565 एमएलडी ट्रीटमेंट क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन हैं. साथ ही 7388 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है.