सीधी(ईन्यूज एमपी)-सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जानकारी देकर बताया कि म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य जिनकी उम्र 18 से 45 साल के मध्य हो, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवी उत्तीर्ण हो उन्हे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो आयकर दाता न हो, जिनकी उम्र 18 से 55 साल के मध्य हो, उन्हे सभी प्रकार के स्वरोजगार गतिविधियों हेतु राशि रूपये 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से प्रदान ऋण स्वीकृत किया जायेगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने उद्देश्य से विभिन्न लाईन विभागों अथवा जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऐेसे विशेष परियोजना प्रस्तावों ,जो कि लाईन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना /परियोजना में किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये किया जाना अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक हो, को वित्त पोषण हेतु अधिकतम रूपये 2 करोड़ तक की सम्पूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रवधान है। सहायक आयुक्त ने बताया कि उक्त योजनाओं के लिए हितग्राही समस्त पोर्टल एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।