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Home मध्य प्रदेश *_व्यापमं घोटाले में पांच लोगों को सात साल की सजा, सबूतों के अभाव में दो लोगों को किया बरी_*

*_व्यापमं घोटाले में पांच लोगों को सात साल की सजा, सबूतों के अभाव में दो लोगों को किया बरी_*

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- राजधानी की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को व्यापमं घोटाले के सिलसिले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि, दो आरोपितों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर के मुताबिक सजा पाए लोग 2013 में हुई पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के घोटाले में शामिल थे। आरोपितों के द्वारा परीक्षा के दौरान बैठक व्यवस्था में हेरफेर किया गया था, ताकि भुगतान किए गए एक होशियार छात्र को उत्तर की नकल करने के लिए दो अन्य परीक्षार्थियों के बीच बैठाया जा सके। सजा पाने वाले पांच लोगों में से चार कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह एवं सुरेश सिंह ने परीक्षा में डमी उम्मीदवार का इस्तेमाल किया था। एक अन्य व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। इस विशेष मामले से संबंधित कुल 32 गवाहों से अदालत में जिरह की गई। उनकी गवाही और घोटाले से संबंधित 200 पृष्ठों के दस्तावेजों के आधार पर व्यापमं मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नीतिराज सिंह सिसोदिया ने गुरुवार को फैसला सुनाया। एडवोकेट दिनकर के मुताबिक मल्टी-लेयर व्यापमं घोटाले से संबंधित यह मामला वर्ष-2013 में सामने आया था। सीबीआइ द्वारा इस मामले की विवेचना की गई थी। भोपाल जिला अदालत घोटाले के 54 मामलों की सुनवाई कर रही है, जबकि अन्य मामलों की सुनवाई इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की विभिन्ना अदालतों में हो रही है।

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