भोपाल(ईन्यूज एमपी)अब जिले में सब्जी से लेकर समोसा बेचने वाले कारोबारियों तक के लिए खाद्य लाइसेेंस और पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं पान की गुमठी लगाने वालों के लिए भी यह जरूरी हो गया है। यदि बिना पंजीयन के कारोबार करते हुए पाए गए तो दो लाख और लाइसेंस नहीं होने पर पांच लाख तक का जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। शहर में 12 स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जिन पर कारोबारी पंजीयन और लाइसेंस बनवा सकते हैं। शहर में दूध, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल-सब्जी, पानीपुरी, चाट, पोहा, समाेसा, पान की गुमठी, टिफिन सेंटर, ट्रांसपोर्टर, राशन दुकानें, वेयर हाउस, केटर्स, शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में संचालित कैंटीन एवं सभी खाद्य कारोबारियों को जो खाने-पीने की सामग्री का निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय करते हैं। उनके लिए पंजीयन कराना और लाइसेंस कराना अनिवार्य हैं। देवेंद्र दुबे ने बताया कि ऐसे खाद्य कारोबारियों को जिनका वार्षिक टर्नआेवर 12 लाख रुपये से अधिक है, ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मिट्रिक टन से अधिक है। आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, गुमाश्ता, किरायानामा, रजिस्ट्री, बिजली बिल शुल्क पात्रतानुसार दो से पांच हजार रुपये तक प्रति वर्ष पंजीयन करा सकते हैं। शिविर में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शहर में अभियान चलाया जाएगा और कारोबारियों के संस्थानों पर पहुंचकर पंजीयन एवं लाइसेंस की तलाशी ली जाएगी। नहीं मिलने पर ठोस कार्रवाई कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।