भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंपनी कार्यक्षेत्र में कार्यरत 03 मीटर वाचकों को ड्यूटी से पृथक करने के साथ ही 51 मीटर वाचकों का वेतन काटा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार 94 मीटर वाचकों को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते चेतावनी जारी की गई है।कंपनी ने बताया है कि फोटो मीटर रीडिंग ऑडिट पोर्टल की समीक्षा के उपरांत मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर नियमानुसार वेतन काटने एवं 50 प्रतिशत से अधिक गलत रीडिंग करने वाले मीटर रीडर की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के परिसर पर एक्युरेसी (शुद्धता) के साथ मीटर वाचन होना चाहिए और मीटर रीडिंग के आधार पर ही उपभोक्ताओं को विद्युत देयक दिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीटर वाचकों के कार्य पर निष्ठा एप के द्वारा निगरानी रखी जाए और जो मीटर वाचक कर्तव्य पालन में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। कंपनी के अनुसार सेवा सर्वोपरि है और उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कंपनी कृत संकल्पित है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहने के लिए कहा है कि जब उनके परिसर की मीटर रीडिंग होती है तो वे मीटर वाचक द्वारा ली गई रीडिंग और मीटर में दर्ज रीडिंग पर नजर रखें ताकि सही देयक मिल सके। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रयास हैं कि बिलिंग संबंधी शिकायतों को शून्य लेवल पर लाया जाए। इन पर हुई कार्रवाई कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संचारण संधारण वृत्त दतिया, हरदा, ग्वालियर, नर्मदापुरम एवं रायसेन में 03, राजगढ़ एवं मुरैना में 12, सीहोर एवं शहर वृत्त भोपाल में 6, विदिशा, श्योपुर एवं गुना में 5, भिण्ड में 8, शहर वृत्त ग्वालियर में 9 एवं बैतूल में 11 मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। अधीक्षण यंत्री को नोटिस छतरपुर नगर निगम में अधीक्षण यंत्री कैलाश चौधरी को निगमायुक्त सविता प्रधान द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि आप विगत छह माह से कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए हैं, इस संबंध में आपको संदर्भित सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराए जाने के लिए पत्र जारी किया गया था लेकिन आप कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित होने से भृत्य द्वारा सूचना पत्र तामिल नहीं की जा सकी। क्यों ना अत्यावश्यक सेवाओं अंतर्गत कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा कार्य में लापरवाही बरतने को दोषी मानते हुए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।इस नोटिस का जवाब तीन दिन के भीतर नहीं दिए जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई की निगमायुक्त द्वारा चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर समेत 3 को नोटिस लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) के अधिकारियों द्वारा सरकारी स्कूलों में चल रहे सेंटर फार कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन (सीसीएलई) के तहत संचालित गतिविधियों का निरीक्षण के दौरान भोपाल जिले के सरोजनी नायडू कन्या उमावि में कमिया पाए जाने पर प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भिंड के मेहगांव जनपद के ग्राम अजनौल में मुक्तिधाम के अभाव में सड़क पर बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने के मामले को मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े मामले को संज्ञान लेकर भिंड कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस और जिला पंचायत सीईओ से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।