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सीधी- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक तथा हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा हो जाने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा आये दिन समूह को एकत्र कर आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं तथा रैली निकालने का आयोजन किया जायेगा। जन समूह इकट्ठा होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से शस्त्र एवं अन्य घातक हथियार के साथ शामिल होकर दंगा फसाद करने तथा षड़यंत्र कर अप्रिय घटना घटित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निवारणार्थ एवं उपचारार्थ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रसारित किया गया है। जारी आदेशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति जिला सीधी क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक एवं अन्य घातक पदार्थ तथा हथियार जैसे- तलवार, बल्लम, फर्सा, भाला, कटार, छुरी, गुप्ती, लाठी आदि लेकर न तो स्वयं चलेगा न ही किसी को ऐसा करने हेतु उत्प्रेरित करेगा और न ही इकट्ठा करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार से ईटों, पत्थर, रोड़े आदि एकत्र नहीं करेगा न ही किसी को ऐसा करने हेतु उत्प्रेरित ही करेगा।

यह निषेधाज्ञा अर्द्ध सौनिक बलों, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल आदि सुरक्षा बलों पर जिनकों सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के हर समय एवं विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाया गया हो तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक की सुरक्षा के लिये तैनात सुरक्षा कर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 27.05.2022 से दिनांक 15 जुलाई 2022 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगी।

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