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Home सीधी दर्पण सीधी-हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास कि सजा....

सीधी-हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास कि सजा....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- माननीय जिला सत्र न्‍यायाधीश सीधी के न्‍यायालय द्वारा अपने निर्णय सत्र प्रकरण क्रमांक 106/21 में आरोपी लखपति सिंह गोड़ पिता राम सिंह गोड़ उम्र-23 वर्ष निवासी ग्राम बेलाताल थाना भुईमाड जिला सीधी को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास व 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी शासकीय अधिवक्‍ता श्री रमाशंकर दुबे, लोक अभियोजक के द्वारा की गई है।
संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.21 को शाम के करीब 4:00 बजे फरियादी धन्‍नू सिंह खैरवार निवासी बैलाताल थाना भुईमाड़ अपने घर के पास खेत में लकड़ी छीलने का काम कर रहा था, तब कुछ दूरी पर आरोपी लखपति सिंह खेत की मेड़ में लकड़ी का डंडा हाथ में लिए हुए आ रहा था। उसी समय गांव की तरफ से फरियादी के रिश्‍ते का मामा रामचरण सिंह को उसी मेढ़ पर आते देख आरोपी लखपति सिंह पुरानी रंजिश को लेकर रामचरण सिंह को मां-बहन की अश्‍लील गालियां देते हुए लाठी से मारने लगा, जिससे रामचरण सिंह खेत की मेढ़ से नीचे गिर गया। मारपीट से उसके पेट में बाएं तरफ पसली के पास, बाएं हाथ के हथेली के सामने तरफ चोट आई एवं चोट के कारण रामचरण सिंह की मृत्‍यु हो गई। उक्‍त सूचना के आधार पर आरोपी लखपति सिंह गोंड़ के विरूद्ध थाना भुईमाड़ में अपराध क्र. 16/21 अंतर्गत धारा 302, 294, 323 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, उक्त मामले की विवेचना भुईमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत के द्वारा की गई थी, जहां हत्या के आरोपी को महज दो से तीन घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई थी। उष्कृट विवेचना के कारण आरोपी को सजा मिली।

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