सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर्रहमान खान की उपस्थिति में जिले के सभी नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) दिनांक 10.05.2022 एवं 18.05.2022 के पालन में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29-क एवं उसके अधीन निर्मित म.प्र. नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण ) नियम 1994 के प्रावधान अंतर्गत वार्डों के आरक्षण की संशोधित कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय सीधी के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर बी के पाण्डेय, संबंधित विभागीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री खान ने बताया कि मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिन निकायों में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना है, उन निकायों के संबंध में पूर्व में कई गई कार्यवाही ही मान्य होगी। स्पष्ट किया गया है कि ऐसे निकाय के संबंध में पुनः आरक्षण की कार्यवाही वर्तमान निर्देशों के तहत करने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी निकायों के वार्डो के आरक्षण के संबंध में पूर्व में ही प्रसारित अधिसूचना मान्य होगी। उन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा नगर पालिका परिषद सीधी में जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 06 वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की गई है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उक्त निकाय की पूर्व में की गई आरक्षण की कार्यवाही जिसकी अधिसूचना नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा 14 नवंबर 2019 को प्रकाशित है, में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 06 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद सीधी के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा 14 नवंबर 2019 की अधिसूचना में अधिसूचित आरक्षण आगामी आम निर्वाचन के लिए मान्य होगी। नगर परिषद चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा जारी की गई अनुशंसा तथा पूर्व में जारी अधिसूचना में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में अंतर होने के कारण पुनः आरक्षण की कार्यवाही संपादित की गई। नगर पालिका परिषद सीधी में आरक्षण की स्थिति नगर पालिका परिषद सीधी में अनुसूचित जाति के लिए दो वार्ड क्रमशः वार्ड क्रमांक 21 एवं वार्ड क्रमांक 8 आरक्षित हैं, जिनमें से वार्ड क्रमांक 21 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए दो वार्ड क्रमशः वार्ड क्रमांक 16 एवं वार्ड क्रमांक 12 आरक्षित हैं, जिनमें से वार्ड क्रमांक 12 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छह वार्ड क्रमशः वार्ड क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 19 एवं वार्ड क्रमांक 20 आरक्षित हैं, जिनमें से वार्ड क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 1 एवं वार्ड क्रमांक 3 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित सात अन्य वार्ड क्रमशः वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 23 एवं वार्ड क्रमांक 24 हैं। शेष वार्ड अनारक्षित हैं।