भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल में तय होगा। पंचायत राज संचालनालय ने सोमवार को कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसकी सूचना सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के कार्यालय में 25 मई को चस्पा कर दी जाएगी। संचालक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया 12 बजे से प्रारंभ होगी। सूत्रों के मुताबिक जनसंख्या के अनुसार सबसे पहले अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। आरक्षण की प्रक्रिया लाटरी निकालकर की जाएगी। आरक्षण कुल सीटों में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने के बाद शेष सीटें अधिकतम 35 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में रहते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के साथ जनपद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 25 मई तक पूरा करके 26 मई को अधिसूचना अनिवार्य रूप से संचालनालय को भेजी जाएगी।