सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आज ‘‘अक्षय तृतीया‘‘ 3 मई के अवसर पर विवाह मुहूर्तों में बाल विवाह होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया है कि इस अवसर पर एवं पूरे वर्ष विवाह पर निगरानी रखते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु संघन अभियान चलाया जाये। उल्लेखनीय है कि जिले में लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकने हेतु अनुविभागीय स्तर पर कोर ग्रुप एवं तहसील स्तर पर विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया था। उन्होने निर्देशित किया है कि ग्राम स्तर पर तथा विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु टीम गठित करें। आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन करें जिसमें स्वसहायता समूह की सदस्य,शौर्य दल की सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच पंच हो सकती है। जिला एवं खण्ड स्तर पर विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रूफ के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवायें न देने की अपील की जावें। बाल विवाह की सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में दर्ज करायें ------ कलेक्टर श्री खान ने निर्देशित किया है कि अन्तर्विभागीय समन्वय से विवाह में मुहूर्तों के अवसर पर ग्रामों में बाल विवाह न करने का परामर्श व बाल विवाह के सूचना हेतु जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाकर दूरभाष क्रमांक 07822-251144 का प्रचार-प्रसार किया जावें। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना, चाइल्ड लाईन, कलेक्टरध्अनुविभागीय कार्यालय, जिला कार्यालयध्परियोजना कार्यालय (आईसीडीएस) एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर का भी प्रचार किया जावें। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जावें। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की टीम के द्वारा निगरानी रखी जावें कि उक्त बालकध्बालिका का विवाह तो नहीं हो रहा है। सामूहिक विवाह स्थाल में वरध्वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण अधिकारीध्कर्मचारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाड़ी केंद्र का रिकार्ड से किया जाये। इन दस्तावेजों के आभाव में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र को मान्य किया जावें। सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त करें कि वे अपने आयोजनो में बाल विवाह संपन्न नहीं कर रहे हैं और न ही करेगें। इसी तरह प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई केटर्स, धर्मगुरू, बैंडवाला, ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जावें कि उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवायें प्रदाय करें। प्रिट्रिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में ‘‘वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है‘‘ का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की टीम तथा उनके अधीनस्थ अमले द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में भ्रमण कर वर-वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण किया जावें।