सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, भूसा, घास कड़बी (ज्वार के डंठल) पैरा (धान के डंठल) आदि का जिले से अन्य राज्यों में निर्यात, उद्योगों में एवं ईट की भट्टे में जलाने को मध्य प्रदेश चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से 30 जून 2022 तक प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक, व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा को परिवहन किसी नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा सीधी जिले से राज्य के बाहर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के निर्यात नहीं करेगा। इस संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि म प्र शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निर्देशानुसार जिले में पशु चारा एवं भूसा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिले से अन्य राज्यों में पशु चारे भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।