सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा जिला सीधी की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश प्रसारित किया गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स-एप, ट्वीटर, एस.एम.एस., इन्स्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिये नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र ऑडियो या वीडियो सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक भावनायें भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, नहीं प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भवना एवं साम्प्रदायिक भावना भड़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 12.06.2022 तक रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।