सीधी (ईन्यूज एमपी)- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना अमिलिया के अपराध क्रमांक 136/2020 म.प्र. शासन विरूद्ध पुष्पराज पटेल बगै. के प्रकरण में दिनांक 30.03.2022 को अभियुक्त मिट्ठू उर्फ पुष्प राज पटेल पिता अर्जुन प्रसाद पटेल उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम तितली थाना अमिलिया जिला सीधी को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी *श्रीमती भारती शर्मा* एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी *श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय* के द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादी रामायण प्रसाद पटेल पिता रामगोपाल पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी तितली थाना अमिलिया दिनांक 19/05/2020 को उपस्थित थाना आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 17/05/2020 को उसके नाबालिग लड़के नारेन्द्र पटेल उम्र 16 वर्ष को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया में अपराध क्र. 136/2020 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य दर्शित हुआ कि आरोपी पुष्पराज पटेल अपने गांव की लडकी रिंकू पटेल से प्या र करता था, मोबाइल के माध्यम से उससे बात करता था व उससे शादी करना चाहता था। आरोपी पुष्पराज पटेल को पता चला कि मृतक नारेन्द्र पटेल भी रिंकू पटेल से बात करता है इसलिए आरोपी पुष्पराज पटेल ने दिनांक 17/05/2020 को अपने दोस्त नागेन्द्र उर्फ मोनू पटेल व रजनीश पटेल के साथ मृतक नारेन्द्र की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के तहत उक्त/ तीनों लोग आरोपी पुष्पराज पटेल के पंप हाऊस ग्राम तितली गये व रजनीश पटेल के द्वारा मृतक को फोन लगाकर मौके पर बुलाया गया। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर शराब पी एवं आरोपी पुष्पराज पटेल ने मृतक की हत्या करने की नीयत से उसके गले में कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे उसका गला कट गया, जिससे बहुत खून बहने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी पुष्पराज पटेल अपने दोस्त रजनीश पटेल के साथ मामले के सबूत को मिटाने/छिपाने की नीयत से मृतक के शव को घटना स्थल से दूर कुढेरी नाला में पुल के नीचे फेंक दिये। विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर मामले में धारा 302, 201 भादवि का ईजाफा किया जाकर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण शासन द्वारा नियत मापदंडों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी *श्रीमती भारती शर्मा* एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी *श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय* के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया।विचारण पश्चात न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 99/2020 में माननीय न्या्यालय द्वारा अभियुक्त मिट्ठू उर्फ पुष्पराज पटेल को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।