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*सीधी- नेशनल लोक अदालत में हुआ 865 प्रकरणों का निराकरण*

सीधी (ईन्यूज एमपी)-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 12 मार्च को जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने कहा कि लोक अदालत की अवधारणा त्रेता युग से प्रचलन में है। हमारा समाज पंचशील के सिद्धांतों का पालन करता है जिसमें जियो और जीने दो की संकल्पना शामिल है। नेशनल लोक अदालत भी इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करती है और विवाद विहीन समाज के निर्माण के लिए अग्रसर है। श्री मिश्र ने कहा कि हमारे देश के द्वारा प्रारंभ की गई नेशनल लोक अदालत की धारणा आज पूरे संसार में प्रचलित है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्राप्त करने का सर्वोत्तम मंच है। नेशनल लोक अदालत से प्रकरणों का निराकरण करने पर वैमनस्यता समाप्त हो जाती है और पक्षकारगण आर्थिक क्षति से बच जाते हैं। श्री मिश्र ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अधिवक्ताओं के सहयोग की प्रशंसा की तथा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारियों आदि से और अधिक सहयोग की अपेक्षा की है।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित कई प्रकरणों का निराकरण हो जाता है जिससे न्यायालय के पास गंभीर प्रकरणों के निराकरण हेतु पर्याप्त समय बचता है। श्री सिंह ने लोक अदालत को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुये कहा कि लोक अदालत का दायरा बढ़ाया जाकर राजस्व न्यायालयों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। श्री सिंह ने लोक अदालत के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से भी प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु जोर दिया।

पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं शासन की मंशानुसार त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। यह एक अभिनव प्रयोग है जिसे प्रत्येक माह आयोजित होना चाहिए। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पुलिस प्रशासन हर संभव सहयोग देने के लिए कृत संकल्पित है। अपर कलेक्टर बी.के पाण्डेय ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से जनकल्याण के कार्य हो रहे है यह एक पुनीत परंपरा है। श्री पाण्डेय ने कहा कि हम सभी को सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर चलते हुये देश के विकास में सहयोग देना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवीलाल सोनिया ने शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुये समस्त अतिथियों का आभार प्रकट किया। श्री सोनिया ने बताया कि वर्ष 2022 में दिनांक 14 मई, 13 अगस्त एवं 12 नवंबर को आगामी नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा।

कार्यक्रम में प्रथम जिला न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार, तृतीय जिला न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह, चतुर्थ जिला न्यायाधीश राजेश सिंह, पंचम जिला न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ललित कुमार झा, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट पुष्पक पाठक, न्यायाधीशगण प्रशांत पाण्डेय, लवकेश सिंह, राहुल सिंह यादव, प्रीति पाण्डेय, प्रदीप कुमार परिहार, शुभांशु ताम्रकार, विशद गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आई.जी. गुप्ता, लोक अभियोजन अधिकारी प्रशांत पाण्डेय, अधिवक्तागण राजेन्द्र सिंह परिहार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, राजेन्द्र द्विवेदी, विनोद श्रीवास्तव, सहित समस्त अधिवक्तागण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगरीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं जिला न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सीधी में 12 खंडपीठे, व्यवहार न्यायालय चुरहट में 02, मझौली में 02 व रामपुर नैकिन में 03 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 19 न्यायिक खंडपीठ गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा, नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणो के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये।

सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 2027 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 274 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 3379 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 591 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 865 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के अन्तर्गत 39 क्लेम प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें पक्षकारों को 87 लाख 64 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई। विद्युत अधिनियम से संबंधित एवं न्यायालय में लंबित 91 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 8 लाख 76 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा विद्युत के 41 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 3 लाख 34 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेशनल लोक अदालत में 38 लाख 62 हजार 8 सौ रूपये के चेक बाउंस के 51 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में 61 आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, 17 वैवाहिक प्रकरणों, 20 सिविल प्रकरणों, श्रम न्यायालय के 1 प्रकरण तथा 18 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया।

नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली के 106 प्रीलिटिगेशन जिसमें विभिन्न बैंकों को 67 लाख 83 हजार रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई। नगरीय निकाय के अन्तर्गत, जलकर के 156 प्रकरणों एवं संपत्तिकर के 288 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को लगभग 16 लाख रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा करने वाले पक्षकारों को वन विभाग तथा उद्यानिकी विभाग की ओर से निःशुल्क फलदार पौधे प्रदान किये गये।

कई परिवार टूटने से बच गए
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नेशनल लोक अदालत में पति और पत्नी के बीच चल रहे विवादों के निपटारे किये गये। ऐसे ही कुछ विवादों में पक्षकारों के बीच मनमुटाव था जो न्यायालय तक आ गया था। प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र द्वारा पक्षकारों को समझाईश दी गई जिस पर उनके द्वारा अपने प्रकरण को समाप्त करने के लिए तैयार हो गये और खुशी-खुशी अपने घर चले गये। प्रभारी जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसे प्रकरण जिनमें पति पत्नी अलग रह रहे थे और जिनके विवाद समाप्त होने की गुंजाई कम थी उन्हें समझाईश दी गई और राजीनामा कराया गया।

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