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Home सीधी दर्पण कलेक्टर का फरमान- सात दिवस में भारमुक्त हो पटवारी नहीं तो वेतन नहीं मिलेगी तुम्हारी......

कलेक्टर का फरमान- सात दिवस में भारमुक्त हो पटवारी नहीं तो वेतन नहीं मिलेगी तुम्हारी......

सीधी (ईन्यूज एमपी)- सीधी जिले के विभिन्न तहसीलों में पदस्थ 27 पटवारियों के स्थानांतरण 6 माह पूर्व प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए गए थे लेकिन आदेशों की अवहेलना कहें या फिर अनदेखी 6 माह बीतने के बाद भी संबंधित पटवारियों को भारमुक्त नही किया गया , 6 माह पूर्व ट्रांसफर किये गये अधिकांश पटवारी अपनी पुरानी जगह पर आज भी काम कर रहे हैं । और ताज्जुब की बात तो यह है कि प्रभारी मंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुये उनमें से कुछ पटवारियों के स्थानांतरण उनके शुभचिंतकों द्वारा रद्द भी कर दिए गए अर्थात प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर चहेतों को छत्रछाया देने का काम किया जाता रहा लेकिन जनप्रतिनिधियों और नवागत कलेक्टर के संज्ञान में जब यह बात पहुंची तो इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कलेक्टर एमआर खान द्वारा समस्त तहसीलदारों को आदेशित किया गया है कि सात दिवस के भीतर स्थानांतरित पटवारियों को भार मुक्त करें । अन्यथा स्थानांतरित जगह पर कार्यभार नहीं ग्रहण किया गया तो फरवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा और आदेशों की अवहेलना के चलते प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।


बतादें कि जिले में अफसरशाही व कर्मचारियों की मनमानी इस कदर हावी है कि मंत्री मिनिस्टरों के आदेश तक को दरकिनार व नजरअंदाज कर दिया जाता है और अपने मन के आदेश जारी कर उन्हें लागू भी कर दिया जाता है खैर देर आए दुरुस्त आए। नवागत कलेक्टर ने सख्त शब्दों में आदेश जारी कर पूर्व में किए गए स्थानांतरण के तहत जल्द से जल्द स्थानांतरित पटवारियों को भार मुक्त कर नवीन पदस्थापना में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं । लेकिन गौर करने की बात है कि अधिकारियों कर्मचारियों के हौंसले इस कदर बुलंद है कि नियम को तोड़ने से पूर्व वो एक बार भी नहीं सोचते। खैर अब देखना यह है कि नवागत कलेक्टर के आदेश और जनप्रतिनिधियों के प्रयास सफल होते हैं या कागजी घोड़े फिर दौड़ते ही रह जाएंगे।

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