रीवा (ईन्यूज एमपी)-विंध्य क्षेत्र में संचालित हो रही स्कूलों के खिलाफ जेडी कार्यालय रीवा (JOINT DIRECTOR EDUCATION OFFICE) ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों की मानें तो रीवा जिले में 70 विद्यालयों सहित संभाग की 130 स्कूलों द्वारा मान्यता शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था। हालांकि मान्यता लेते समय सभी स्कूलों ने पठन-पाठन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं दुरस्त करने का वादा किया था। लेकिन साल दर साल गुजरते गए, पर ज्यादातर स्कूले शर्तों पर ध्यान नहीं दी। नतीजन कई स्कूल चार कमरे में ही चलती रह गई। जिससे बच्चों को स्कूल का माहौल नहीं मिला। साथ ही उनका रिजल्ट भी खराब हो रहा था। ऐसे में बीते दिन संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग कार्यालय ने एक आदेश जारी कर सभी की मान्यता रद्द कर दी है। क्या होना चाहिए मान्यता शर्ते डीईओ जेपी उपाध्याय ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों के पास कक्षा 12वीं की मान्यता के लिए 5600 वर्ग फीट से ज्यादा और कक्षा 10वीं की मान्यता के लिए 4000 वर्ग फीट तक जमीन होना जरूरी है। साथ की खेल कूद के लिए पर्याप्त जमीन, स्कूल से जुड़े सभी संसाधन, बच्चों के लिए लैब, पठन-पाठन की सामग्री, शौचालय, बाथरूम, पेजजल की समुचित व्यवस्था, 160 छात्रों की क्षमता वाले हाईस्कूल में एक प्राचार्य के साथ ही छह शिक्षक रखना अनिवार्य है। स्कूल में एक प्रयोगशाला सहायक व कार्यालय सहायक के साथ ही संगीत, खेल प्रशिक्षक व काउंसलर रखना अनिवार्य है।