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सीधी कलेक्टर ने जारी किए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश, देखिए क्या है नवीन दिशानिर्देश.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 31 जनवरी 2022 एवं दिनांक 04 फरवरी 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर संशोधित आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेशानुसार कक्षा 01 से कक्षा 12 तक समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 08वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित होंगे। छात्रावास/आवासीय विद्यालय में कक्षा 08वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अंतर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 06वीं, 07वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। छात्रावास/आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो। ऑनलाईन कक्षाएं पूर्वत संचालित की जायेगी। विद्यालय/छात्रावासों में कोविड़-19 के प्रोटोकाॅल को गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त किया जाता है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग, सेनेटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

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