सीधी(ईन्यूज एमपी)-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पुष्पराज गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता निवासी खाम्ह को गर्भपात के मामले में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह ने पैरवी की। बताया कि रंजना गुप्ता ने पुलिस को बताया था कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात करा गया है। शादी के 02-03 माह बाद उसके ससुराल के लोग दहेज के लए प्रताडि़त करने लगे थे। गर्भवती हो गई तो पति ने बोला कि पेट में जो लडकी पल रही है उसको दुनिया में नही आने दूंगा। इसी के चलते उसका पति उसे मारपीट कर प्रताडित करता था। 10 अप्रैल 2018 को उसके पति कोरे कागज में हस्ताक्षर करवाकर उसका गर्भपात करवा दिया। फरियादिया अपना गर्भपात नही कराना चाहती थी, किंतु उसका पति उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका गर्भपात करा दिया।