सीधी(ईन्यूज एमपी)- विगत दिनों एक किराए के कमरे में बुलाकर युवक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आरोप पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास कि सजा का फैसला सुनाया है। इसमें आरोपी सुधा तिवारी को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड और साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास के आरोप में सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी सुधा तिवारी पति चंद्र प्रताप तिवारी निवासी ग्राम पंचायत बहरी ग्राम रामपुर थाना अमिलिया ने 7 जनवरी 2020 से 16 जनवरी के बीच उत्तर करौदिया स्थित अपने किराए के मकान में शत्रुघ्न सिंह चौहान की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आशय शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था और रफू चक्कर हो गई। शव से दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर गेट का ताला खोला तब शव बरामद हुआ। आरोपी का आधार कार्ड मिला, जिसमें गलत पता अंकित था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तब पता चला कि आरोपी रीवा में अपने पुत्र के साथ रह रही है। पुलिस टीम भेजकर उसे हिरासत में लेकर सीधी लाया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार किया। जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया है।