सतना (ईन्यूज एमपी)-नियम कायदों को दरकिनार कर पहले तबादला करना और फिर बिना अनुमति के तबादला आदेश को निरस्त करना उप संचालक कृषि( डीडीए ) सतना को महंगा पड़ा है। इस मामले में डीडीए सतना को रीवा संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने निलंबित कर दिया है। उपसंचालक कृषि बीएल कुरील ने बीटीएम आत्मा प्रोजेक्ट (संविदा कर्मी) संजय सिंह का नियम के खिलाफ तबादला प्रस्ताव तैयार कर प्रभारी मंत्री विजय शाह से अनुमति ले ली थी। अनुमति के बाद 25 अगस्त को संजय सिंह के तबादला का आदेश जारी कर दिया गया और उन्हें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रामनगर का प्रभार भी दे दिया गया। पात्रता की अनदेखी कर नियम के विरुद्ध किए गए तबादले मामले ने जब तूल पकड़ा तो 27 अगस्त को डीडीए कुरील ने चुपचाप तबादला आदेश निरस्त कर प्रभार भी वापस ले लिया। डीडीए कुरील को किया गया निलंबित इस आदेश को वापस लेने के लिए भी उन्हें सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी थी, लेकिन ऐसा करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। यह मामला जब तत्कालीन कलेक्टर अजय कटेसरिया को पता चला तो उन्होंने उपसंचालक कुरील को नोटिस जारी कर दिया। कलेक्टर ने डीडीए को नियम के विरुद्ध प्रस्ताव को तैयार कर अनुमति लेने और फिर बिना अनुमति तबादला निरस्त करने का कारण और परिस्थितियों स्पष्ट करने को कहा। इसी के साथ डीडीए को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कलेक्टर के नोटिस पर डीडीए का जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं था। जिसके बाद कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त रीवा संभाग को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव पर कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी ने डीडीए सतना बीएल कुरील को निलंबित कर दिया है।