भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि इन मामलों की जल्दी सुनवाई करें। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पर राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को गुरुवार 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की।