सीधी (ईन्यूज एमपी)- पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले एवं उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से नशीली सिरप की बिक्री करने जा रहे दो आरोपियों 1. रवि जनवानी तथा अजय उर्फ पठान जैसवाल को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध 85 शी शी नशीली सिरप जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जिला जेल सीधी दाखिल कराया है। कल दिनांक 17.09.2021 को थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सूखा नाला तरफ से आजाद नगर तरफ मोटरसायकल रेड ब्लैक पैसन प्रो क्र. एमपी 53एमबी 0511 मे दो लडके रवी जानवानी व अजय उर्फ पठान अपनी मोटरसायकल में अवैध नशीली कफ सीरप विक्री करने के लिये आ रहे हैं मुखबिर सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा उप निरीक्षक राकेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल सूचना की तस्दीक तथा कार्रवाई हेतु रवाना कि गई ।टीम ने रवाना होकर सूखा नाला के पास पहुंच कर देखा कि दो व्यक्ति मोटर सायकल क्र. एमपी 53 एमवी 0511 पैशन प्रो में बीच में एक बोरी रखे हुये आ रहे है जो पुलिस को देख कर भागने लगे, जिन्हें कोतवाली टीम द्वारा पकड़कर चालक का नाम पता पूछा जो अपना नाम रवि जानवानी पिता महेश कुमार जानवानी उम्र 25 साल निवासी चकदही पुल के पास थाना कोतवाली सीधी तथा पीछे बैठे व्यक्ति नाम पता पूछा जो अपना नाम अजय उर्फ पठान जयस्वाल पिता छागूर जयसवाल उम्र 25 साल निवासी बेलबाग थाना कोतवाली सीधी का होना बताया उसके बाद दोनो व्यक्तियों की तलाशी लेने पर अजय जानवानी के पास से कुल 4 हजार रु प्राप्त हुये जो बताया कि वह नशीली कप शिरफ बेचते हुये आ रहा था उसी का पैसा है तथा अजय उर्फ पठान के पास से एक बोरी प्राप्त हुई जिसे खोलकर देखा गया जिसके अन्दर कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप ESKUF व प्रत्येक सीसी 100ML कुल 85 सीसी कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप ESKUF मिले जिनके क्रय तथा विक्रय के संबंध में वैध कागजात न होने के कारण रवि जानवानी पिता महेश कुमार जानवानी उम्र 25 साल निवासी चकदही पुल के पास थाना कोतवाली सीधी से कुल 4 हजार रु तथा अजय उर्फ पठान जयसवाल पिता छागूर जयसवाल उम्र 25 साल निवासी बेलबाग थाना कोतवाली सीधी के कब्जे से एक बोरी मे 85 सीसी कफ सिरप जप्त करते हुए दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 8/21, 8/22 NDPS Act तथा औषधि नियंत्रण अधिनियम की धारा 5/13 के अन्तर्गत दंडनीय होने से मामला पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहा से दोनों आरोपियों को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा, उप निरीक्षक राकेश सिंह राजपूत, आरक्षक आजाद खान, रामचरित पांडेय, अभिषेक यादव तथा चालक प्रधान आरक्षक अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।