बुरहानपुर (ईन्यूज एमपी)-बुरहानपुर में जिला कोर्ट ने बकरी के हत्यारे को एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। फैसला बुधवार को रंजना डोडवे की कोर्ट ने सुनाया। दोषी 31 साल का तनमन बुरहानपुर मोहनगढ़ का रहनेवाला है। मामला 2016 का है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया कि घटना 2 दिसंबर 2016 की है। दोपहर करीब 2 बजे गांव में बसंता की बकरी तनमन के खेत के रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान तनमन ने पत्थर उठाकर उसे मार दिया। चोट लगने से बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। बकरी की मौत से बसंता का 4000 रुपए का नुकसान हुआ। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी से बकरी का मेडिकल परीक्षण कराया। जांच के दौरान गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, मौके का मुआयना किया गया। घटना के चार दिन बाद तनमन के खिलाफ 6 दिसंबर 2017 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। 45 महीने तक चली सुनवाई के दौरान तनमन को दोषी करार दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।