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सीधी- अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में हुई सजा.......

सीधी (ईन्यूज एमपी)-आरोपी छोटेलाल भुजवा पिता लक्ष्‍मण भुजवा उम्र-38 वर्ष निवासी बघवारी थाना जमोड़ी अपने अधिपत्‍य में अवैध रूप से 05 लीटर हाथ भट्टी शराब विक्रय हेतु रखे हुए था। विक्रय का प्रमाणित कागजात पेश न करने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) के तहत अपराध क्र. 388/21 पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया, जिसके न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1126/21 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए रामराज सिंह, एडीपीओ सीधी ने प्रकरण के आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए के अ‍र्थदंड से दंडित कि‍या।

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