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अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में आरोपी को हुई सजा

सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी गोविन्‍द कोल पुत्र केसीलाल कोल निवासी रघुनाथपुर रामपुर नैकिन
के अधिपत्‍य से अवैध रूप से हाथ महुआ 05 लीटर शराब, आरोपी राजू साकेत पुत्र
विश्‍वनाथ निवासी लालनटोला रामपुर नैकिन के अधिपत्‍य से अवैध रूप से हाथ महुआ 05
लीटर शराब एवं आरोपी कमला साकेत पत्‍नी कमलेश साकेत निवासी लालनटोला रामपुर
नैकिन के भी अधिपत्‍य से 05 हाथ महुआ शराब, पुलिस थाना रामपुर नैकिन द्वारा जप्‍त
की गई, जिसमें थाना रामपुर नैकिन द्वारा क्रमश: अपराध क्रमांक 231/21, 415/21,
446/21 आबकारी अधिनियम 34(1) के अंतर्गत न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया
गया।

जहां शासन की तरफ से विक्रम कुमार दुबे, एडीपीओ रामपुर नैकिन ने
उपरोक्‍त प्रकरणों में पैरवी करते हुए उपरोक्‍त आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया।
परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय ने आरोपियों को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं
1000 रूपए के अ‍र्थदंड से दंडित कि‍या।

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