सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी शाखा गांधीग्राम के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से ट्रेक्टर हेतु वितरित ऋण मे तत्समय बैंक मे पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा मिलकर षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हितग्राहियों के नाम पर विभिन्न ट्रेक्टर ऐजेंसियों के माध्यम से ऋण की राशि आहरित कर गवन करने संबंधी शिकायत पर थाना जमोड़ी अन्तर्गत संबंधित के विरुध्द अपराध क्रमांक 449/2021 धारा 409,420,467,468,471,120बी ताहि के अन्तर्गत पंजीबध्द किया गया अपराध ज्ञात हो कि काफी समय से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी शाखा गांधीग्राम के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से हितग्राहियों के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न ट्रेक्टर ऐजेंसियों के माध्यम से ऋण की राशि आहरित कर गवन करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिसकी जांच हेतु कलेक्टर महोदय जिला सीधी के ध्दारा जांच दल गठित किया गया था । जांच दल के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे उक्त आरोप सही पाये गये जिसके आधार पर आरोपी गण 1. आर.के.एस चौहान मु.का.अधिकारी 2. अयोध्या प्रसाद पाण्डेय अधीक्षक 3. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय प्रबंध लेखा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीधी 4. सुरेश कुमार पाण्डेय लिपिक गांधीग्राम 5. दिलराज सिंह शाखा प्रबंधक 6. सुखेन्द्र सिंह समिति प्रबंधक गांधीग्राम 7. शैलेन्द्र सिंह समिति प्रबंधक गांधीग्राम 8. विकाश सिंह समिति प्रबंधक गांधीग्राम 9. बृजेन्द्र सिंह समिति प्रबंधक गांधीग्राम 10. सुनील सिंह प्रो.विवेक मोटर सीधी 11. कल्पना सिंह प्रो. कृष्णा आटो मोबाइल सीधी 12. विनोद सिंह राजपूत ऐजेंसी सीधी के विरुध्द थाना जमोड़ी मे अपराध क्रमांक 449/2021 धारा 409,420,467,468,471,120बी ताहि के अन्तर्गत पंजीबद्व किया गया है । प्रथम दृष्टया 18 हितग्राहियों के नाम पर 18 ट्रेक्टरों के लिए लगभग 10204000 (एक करोड़ दो लाख चार हजार रुपये) की राशि गवन करना पाया गया है दोषितयों के विरुध्द पुलिस के द्वारा सघन विवेचना की जा रही है।