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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला...यूपी मे पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा सरकारी आवास

दिल्ली (ईन्यूज एमपी)- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मे पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का कानून रद्द किया। अखिलेश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ख़ाली करना होगा सरकारी बंगला। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास का नियम रद्द होने के बाद यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार ये कानून लाई थी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने का यूपी सरकार का नियम SC ने खारिज किया। मुलायम, मायावती, अखिलेश, कल्याण, राजनाथ और एनडी तिवारी को लखनऊ का सरकारी आवास खाली करना होगा।
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कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने चीफ जस्टिस को पद से हटाने का प्रस्ताव खारिज होने के खिलाफ SC में याचिका दायर की। दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच से सुनवाई के लिए उचित बेंच के गठन की मांग। कोर्ट ने कहा- कल देंगे आदेश।
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क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बनाने की मांग खारिज। याचिकाकर्ता का कहना था कि क्रिकेट में नियमित रूप से फिक्सिंग होती है। इसके पीछे बड़ा रैकेट है। लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा- BCCI मामले को देखे।

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