सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर सीधी दिलीप कुमार आदेष जारी किये है कि सीधी जिले की प्रमुख नदियों, नालो एवं स्टापडैम के प्रभाव में निरंतर कमी के कारण पेय जल संकट की स्थिति देखते हुए पशुओं सहित जिले के आम जनता को पेय जल प्रदाय सुनिष्चित बनाये रखने के लिए मध्यप्रदेष पेय जल परिराक्षण अधिनियम के तहत् सीधी जिले के सपूर्ण राजस्व क्षेत्र अंतर्गत तहसील रामपुर नैकिन , चुरहट, गोपद बनास, बहरी , मझौली सिहावल एवं कुसमी को फरवरी 2018 से जून 2018 तक जल आभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है तथा अधिनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी के पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बगैर ट्यूबेल का उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। जिले के नदियो, नालो, स्टापडैम से पेय जल को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित रहेगा जिले के समस्त अनुविभागिय अधिकारी राजस्व को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। यह आदेष शासकीय नल को उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा आदेष का उलंघन करने पर अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा।