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'महात्मा गांधी हत्याकांड' की जांच दोबारा नहीं - सुप्रीम कोर्ट......

नई दिल्ली (ई न्यूज़ एमपी ) - महात्मा गांधी के हत्याकांड की दोबारा जांच पर बड़ा फैसला सुनाया, वकील अमरेंद्र शरण ने कोर्ट के आदेश पर गांधी हत्याकांड से जुड़े सभी जरूरी कागजातों की जांच की जिसमें उन्होंने बापू की हत्या करने में नाथूराम गोडसे के अलावा किसी और के होने के सबूत नहीं मिले हैं। इस पर कोर्ट ने अब देश के इस बड़े हत्याकांड की जांच दोबारा नहीं करने का फैसला सुनाया। शरण ने यह भी जानकारी दी कि जिस फोर बुलेट थ्योरी की बात होती है उसका भी कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अडिशनल सलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण को सलाहकार (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया था। जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की कोर्ट की बेंच ने 7 अक्तूबर, 2017 को सरन को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए उन्हें निर्देश दिया था कि वह गांधी हत्याकांड से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें।

गोडसे के अलावा किसी और ने नहीं चलाई गोली उल्लेखनीय है कि पंकज फडनीस की एक थ्योरी थी कि गांधी की हत्या चार गोलियां मार कर हुई थी। इस याचिका में गांधी हत्याकांड में तीन बुलेट की कहानी पर प्रश्न चिह्न लगाने के साथ यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या नाथूराम गोडसे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने चौथी बुलेट भी दागी थी? उन्होंने दावा किया था कि महात्मा गांधी की हत्या एक रहस्यमय शख्स ने की थी।'चौथी गोली' चलाई थी और जिसे कभी पकड़ा नहीं गया। पंकज की इस याचिका के बाद ही कोर्ट ने सबूतों की जांच की जिम्मेदारी सरन को सौंपी थी। इस मामले में अब शरण ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। वकील शरण ने बापू के उन कपड़ों की भी जांच की थी जिन्हें उन्होंने आखिरी बार पहना था। उन कपड़ों की जांच के बाद वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में कहा कि बापू के खून के धब्बे लगे कपड़ों को देखना बहुत विचलित करने वाला अनुभव था।

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