नई दिल्ली(ई न्यूज एमपी)-सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लाइक या शेयर करने वालों को आने वाले दिनों में जेल जाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार आईटी एक्ट की धारा 66ए को नए सिरे से लाने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में आईटी एक्ट, 2008 में संशोधन का बिल पेश किया जा सकता है। दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताकर रद्द कर दिया था। इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो आपको हो सकती है जेल... सूत्रों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने अक्टूबर में साइबर एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की थी। इसी दौरान धारा 66ए नए सिरे से लागू करने का भी सुझाव दिया गया था। अलग-अलग हालात की अलग-अलग व्याख्या हाेगी। जैसे, व्यक्ति पर कमेंट पर सजा हो सकती है, लेकिन उसके कामों की आलोचना पर नहीं। गाली देने, अश्लील बातें करने, धार्मिक उन्माद फैलाने, आस्था को ठेस पहुंचाने जैसे पोस्ट पर कार्रवाई तय की जाएगी।