पटना(ईन्यूज़ एमपी)- पटना हाइकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाते समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का आदेश दिया है। नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।इस फैसले के बाद शिक्षकों में खुशी का माहौल व्याप्त है| न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये कहा है कि यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए आज इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन की याचिका को सही ठहराया है।